आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत छूट: यह वह मुख्य धारा है जो आपको दान के जरिए टैक्स बचाने की अनुमति देती है।

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आप केवल उन्हीं संस्थाओं को किए गए दान पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं जिन्हें सरकार ने धारा 80G के तहत अधिसूचित किया है। 

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 इनमें चैरिटेबल ट्रस्ट, राहत कोष, शैक्षणिक संस्थान आदि शामिल हैं। आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इन संस्थाओं की पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

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दान करते समय आपको एक रसीद अवश्य ले लेनी चाहिए। यह रसीद आपके दान को प्रमाणित करती है और टैक्स कटौती का दावा करने के लिए जरूरी होती है। 

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धारा 80G के तहत मिलने वाली कटौती की सीमा दान किए गए राशि और संस्था के प्रकार पर निर्भर करती है। 

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कुछ संस्थाओं के लिए आप पूरी दान राशि पर कटौती का दावा कर सकते हैं, जबकि कुछ के लिए दान की गई राशि का एक निश्चित प्रतिशत ही कटौती के रूप में मान्य होता है। 

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अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय, आपको धारा 80G के तहत किए गए दानों को दर्शाना होगा। 

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इसके लिए निर्धारित फॉर्म में दान की गई राशि, संस्था का नाम और रसीद की जानकारी भरनी होती है। 

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इस तरह आप दान करने से आप समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और साथ ही साथ अपने टैक्स की देनदारी को भी कम कर सकते हैं। 

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